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अपडेट – पुलिस के सरकारी वाहन की चपेट में आकर आरक्षक की दर्दनाक मौत।

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पुलिस के सरकारी वाहन की चपेट में आकर आरक्षक की दर्दनाक मौत।

रायगढ़ संवाददाता- रमेश चौहान 

सारंगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ जिला मुख्यालय में पुलिस विभाग के सरकारी गाड़ी के चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ पुलिस आरक्षक

 

उमेश कुरें को बुरी तरह से कुचल दिया जिसके कारण से उसकी मौत हो गई। सारंगढ़ के गौरवपथ आर्दश पेट्रोल पंप के पास बीती रात को 8.50 बजे हुई इस घटना को लेकर अस्पताल में भीड़ लग गई थी। सिटी कोतवाली

पुलिस सारंगढ़ ने इस मामले में पुलिस विभाग की सरकारी वाहन टाटा ट्रक क्रमांक सीजी 03 ए 0011 का चालक जगमोहन ठाकुर के खिलाफ धारा 106 (1) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सारंगढ़ सिटी कोतवाली के अन्तगत आने वाला क्षेत्र गौरव पथ बिलासपुर रोड़ में आर्दश पेट्रोल पंप के सामने पुलिस विभाग की सरकारी वाहन टाटा ट्रक क्रमांक सीजी 03 ए0011 के चालक जगमोहन ठाकुर ने 20 जनवरी की रात

को 8.50 बजे लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए एसपी आफिस में ही वायरलेस विभाग में पदस्थ आरक्षक उमेश कुरें को बुरी तरह से कुचल दिया। जिसके बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गया। इस हादसे में मृत आरक्षक उमेश कुरें पिता दरश राम करें उम्र 44 साल साकिन डुचिस्दा, थाना-हसौद, जिला-सक्ति छ. ग. की मौके पर ही मौत हो गई। इस संबंध में सिटी कोतवाली पुलिस थाना सारंगढ़ से मिली जानकारी03 के अनुसार टाटा ट्रक क्रमांक सीजी 03 ए 0011 का चालक जगमोहन ठाकुर ट्रक को चालु कर लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उमेश कुरें को ठोकर मारकर एक्सीडेन्ट कर दिया जिससे आई चोटों से उमेश कुरें की मृत्यु हो गया। उक्त वाहन पुलिस विभाग का ही है तथा उसे चालक जगमोहन वकुर चला रहा था। प्रत्यक्षदर्शियो की माने तो उक्त वाहन के चालक के द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन को चालू करके हादसे में मृत हुए आरक्षक उमेश कुरें के ऊपर चला दिया जिससे उसको काफी चोटे आई जिसके बाद वहा पर मौके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। और आनन-फानन में हादसे में घायल पुलिस आरक्षक उमेश कुरें को सारंगढ़ के सरकारी अस्पताल भेजा गया किन्तु वहा उसकी मौत हो गई। सिटी कोतवाली पुलिस सारंगढ़ ने इस मामले में पुलिस विभाग की सरकारी वाहन टाटा ट्रक क्रमांक सीजी 03 ए 0011 का चालक जगमोहन ठाकुर के खिलाफ धारा 106 (1) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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